मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन Registration / आवेदन योजना की आधिकारिक वेबसाईट mmpby.rajasthan.gov.in और एप के माध्यम से शुरू कर दिया गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” का उद्देश्य पशुपालकों को उनके अमूल्य पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों के लिए बीमा कवरेज सुनिश्चित किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और पशुधन के नुकसान पर मुआवजा मिल सके। प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को पशुधन हानि होने पर सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिए “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” का शुभारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारु गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। इस योजना में 400 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
मंगल पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन / Registrations 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक खुले हुए हैं।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की मुख्य विशेषताएँ
विशेषता | विवरण |
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लॉन्च वर्ष | 2024-25 |
योजना का बजट | ₹400 करोड़ |
बीमित पशु | 5 लाख गाय/भैंस, 5 लाख भेड़/बकरी, और 1 लाख ऊंट |
लक्ष्य पशुओं की संख्या | कुल 21 लाख पशु |
बीमा अवधि | 1 वर्ष |
पात्र पशु | टैग लगे हुए, दुग्ध उत्पादक एवं भारवाहक पशु |
पंजीकरण शुल्क | निःशुल्क |
पात्र लाभार्थी | जनआधार कार्ड धारक पशुपालक, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी पशुपालक |
पशु की बीमा योग्य उम्र
पशु का प्रकार | बीमा के लिए आयु सीमा |
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गाय (दुग्ध उत्पादक) | 3 से 12 वर्ष |
भैंस (दुग्ध उत्पादक) | 4 से 12 वर्ष |
बकरी (मादा) | 1 से 6 वर्ष |
भेड़ (मादा) | 1 से 6 वर्ष |
ऊंट (नर/मादा) | 2 से 15 वर्ष |
बीमा मूल्य निर्धारण
इसका मतलब है कि अगर आपका कोई पशु मर जाता है तो उसके एवज में कितने रुपये आपको मिलेंगे।
पशु का प्रकार | मूल्य निर्धारण का आधार | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
गाय | ₹3000 प्रति लीटर दूध उत्पादन प्रतिदिन | ₹40,000 |
भैंस | ₹4000 प्रति लीटर दूध उत्पादन प्रतिदिन | ₹40,000 |
बकरी (मादा) | – | ₹4,000 |
भेड़ (मादा) | – | ₹4,000 |
ऊंट | – | ₹40,000 |
पशु की कीमत निर्धारण में पशु चिकित्सक का निर्णय अंतिम होगा।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया
मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपने पशु का बीमा करवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया नीचे दी गई है।
सबसे पहले मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाईट mmpby.rajasthan.gov.in पर जाएँ
उसके बाद “रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” के हरे रंग के बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद अगले पेज पर “मैं पंजीकरण के उद्देश्य से जन आधार के उपयोग के लिए अपनी सहमति देता हूँ। मैंने सभी नियम और शर्तें पढ़ ली हैं।” को चेक करें।
इसके बाद अपना जन आधार नंबर डालें और “Fetch Details” के लिंक पर क्लिक करें।
अपना जन आधार नंबर OTP के माध्यम से Verify करवाएँ।
इसके बाद आपके सामने योजना का रेजिस्ट्रैशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपने पशुओं की सभी जानकारी भरनी है और Save पर क्लिक करना है।
बीमा प्रक्रिया के बाद पशुपालक को मोबाईल पर एस.एम.एम के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना – पात्रता और चयन प्रक्रिया
बीमा के लिए लॉटरी द्वारा पशुपालकों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारु पशु (गाय,भैंस अथवा दोनो), 10 बकरी/ 10 भेड़/1 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नही हो।
यह बीमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा और पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार किया जायेगा लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।
पशुओं के बीमा के लिए निर्धारित उम्र अनुसार गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष और भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष जबकि ऊंट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना – जरूरी बातें
यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है तो उस स्थिति में पशुपालक को बीमा विभाग को सूचना देनी होगी। सूचना प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर बीमा विभाग पशु का री-टैगिंग करवाकर पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर में नये टैग की प्रविष्टि करेगा।
पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री/ उपहार दिये जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जायेगी।
बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र ही इसकी सूचना बीमा विभाग को देनी होगी।
बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे तथा पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमॉर्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेयर/ऐप में इन्द्राज किया जायेगा।
बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान सम्बन्धित पशुपालक को किया जायेगा।
किस किस स्थिति में बीमा claim मिलेगा?
योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा जिनमें निम्न कारण शामिल हैं।
- आग लगने
- सडक दुर्घटना
- आकाशीय बिजली गिरने
- प्राकृतिक आपदा
- जहरीला घास खाने
- सर्प/कीडा काटने
- बीमारी
पशुपालक को बीमा पॉलिसी जारी होने पर दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प/कीड़ा काटने की स्थिति को छोड़ कर 21 दिवस के ग्रेस पीरियड के बाद ही पशु की मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम/ दावा भुगतान का लाभ दिया जायेगा। दावा भुगतान की जानकारी हेतु एक मैसेज पशुपालक के मोबाईल नम्बर पर प्रेषित किया जायेगा।
मंगला पशु बीमा योजना – पंजीकरण के लिए दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी हैं।
- जनआधार कार्ड।
- पशु टैग प्रमाणपत्र।
- गोपाल क्रेडिट कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
- पशु के साथ फोटो
- लखपति दीदी कार्ड
Mangla Pashu Bima Yojana – Helpline Contact Number
अगर आपको मंगल पशु बीमा योजना के बारे में कोई और जानकारी चाहिए ये फिर registration करते समय कोई परेशानी आती है तो आप नीचे दी गई हेल्पलाइन डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन कान्टैक्ट नंबर: 0141-2742709
E-mail: it.ah@rajasthan.gov.in