पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सब्सिडी और जरूरी दस्तावेज – सम्पूर्ण जानकारी

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना

अगर आप पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025 के ऑनलाइन registration, सब्सिडी डिटेल्स या फिर इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी भी वेबसाईट पर देखते हैं तो हम आपको बता दें कि वो सभी जानकारी गलत और झूठी है। केंद्र सरकार द्वारा “PM Kisan Tractor Yojana” या फिर “किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना” के नाम से कोई योजना नहीं चलायी जा रही है।

हालांकि, कई राज्य सरकारों द्वारा किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में मदद देने के लिए सब्सिडी योजनाएँ चलायी जा रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार की PM ट्रैक्टर योजना के नाम से कोई भी योजना किसी भी राज्य में नहीं चलायी जा रही है। PM kisan tractor yojana के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है, 3 मई 2025 को इसी तरह का एक मामला सामने आया है जिसमें बैंगलुरु में एक आम नागरिक को ट्रैक्टर योजना के तहत सब्सिडी दिलाने के नाम पर 60000 रुपये ठग लिए गए हैं।

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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025 – क्या है ये योजना

जैसा कि हम बता चुके हैं कि PM किसान ट्रैक्टर योजना के नाम से किसी भी प्रकार की कोई योजना केंद्र सरकार द्वारा नहीं चलायी जा रही है। सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया accounts पर भी इस योजना के fake होने की जानकारी दी जा चुकी है।

ट्रैक्टर योजना के नाम पर बहुत सी वेबसाईट भी लोगों द्वारा बना दी गई हैं जो कि सभी fake हैं जिसकी पुष्टि PIB Fact Check के ट्विटर पेज पर भी कई बार की जा चुकी है।

Kisan Tractor Yojana Fake Website
Kisan Tractor Yojana Fake Website
PM Kisan Tractor Yojana Fake
PM Kisan Tractor Yojana is Fake – Tweet by PIB Fact Check

जैसे कि आप देख सकते हैं कि PIB Fact Check के आधिकारिक ट्विटर पेज पर पिछले कई वर्षों से किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में सच बताया जा रहा है कि इस नाम की कोई योजना केंद्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा नहीं चलायी जा रही है।

PIB के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि PIB यानि Press Information Bureau इस सरकारी न्यूज एजेंसी है जो सरकारी खबरों को आधिकारिक रूप से प्रकाशित करती है। @PIBFactCheck के नाम से ट्विटर पर एक आधिकारिक अकाउंट PIB द्वारा चलाया जा रहा है जहां पर इसी तरह की अन्य fake योजनाओं और झूठी खबरों के बारे मे लगातार लोगों को सूचित किया जाता है।

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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2025 ऑनलाइन रेजिस्ट्रैशन, सब्सिडी और जरूरी दस्तावेज

अब जब ये साफ हो ही गया है कि PM किसान ट्रैक्टर योजना नाम की कोई योजना नहीं है तो इससे संबंधित ऑनलाइन registration या आवेदन, सब्सिडी और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी भी झूठी ही है। जब योजना ही नहीं है तो online registration या जरूरी दस्तावेजों का सवाल ही नहीं उठता है।

हालांकि, अभी भी बहुत सी वेबसाईट पर इस योजना से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है जो कि सभी झूठ है और कुछ वेबसाईट पर ऑनलाइन registration form भी उपलब्ध है। इस फॉर्म को बिल्कुल भी ना भरें वरना आपके साथ धोखा हो सकता है और आपकी निजी जानकारी को चुराकर गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।

राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही ट्रैक्टर सब्सिडी योजनाओं की जानकारी

कुछ राज्य सरकारें ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही हैं जिनकी जानकारी आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप इन किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

असम ट्रैक्टर योजना

ट्रैक्टर यूनिट वितरण योजना असम सरकार की प्रमुख ग्रामीण विकास योजना मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना (CMSGUY) के अंतर्गत चलाई जा रही योजना है। इसके तहत असम राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व गाँव में एक ट्रैक्टर यूनिट (ट्रैक्टर + आवश्यक उपकरण) सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है। पहले चरण में लगभग 10,109 ट्रैक्टर वितरित किए जाएंगे और पूरे राज्य के 26,000 गाँवों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। एक गाँव के 8-10 वास्तविक वयस्क किसान मिलकर समूह के रूप में आवेदन कर सकते हैं, और उन्हें ट्रैक्टर किराये पर देने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

इस योजना में ट्रैक्टर और उससे संबंधित उपकरणों की लागत पर 70% तक का अनुदान (अधिकतम ₹5.5 लाख) दिया जाएगा। बाकी राशि में से 20% बैंक ऋण के रूप में और 10% लाभार्थियों के योगदान के रूप में होगी। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है, जिसके लिए जिला कृषि अधिकारी से फॉर्म लेकर उसे जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है। चयन की प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा की जाती है। चयनित समूहों को न्यूनतम पाँच वर्षों तक अपने गाँव के किसानों को किराए पर ट्रैक्टर सुविधा देनी होगी।

गुजरात ट्रैक्टर सब्सिडी योजना

गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग द्वारा भी एक ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में सब्सिडी देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग कर सकें और खेती की उत्पादकता तथा कार्यक्षमता बढ़ा सकें। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर की कीमत पर 25% तक की सब्सिडी मिलती है। अधिकतम ₹45,000 तक उन मॉडलों के लिए जो 40 PTO HP तक के हों और अधिकतम ₹60,000 तक 40 से 60 PTO HP श्रेणी के ट्रैक्टरों के लिए। योजना का लाभ एक भूमि रिकॉर्ड पर हर 10 वर्षों में केवल एक बार ही दिया जाता है।

इस योजना के लिए पात्रता के अनुसार आवेदक गुजरात राज्य का भूमि धारक किसान होना चाहिए और ट्रैक्टर अधिकृत डीलर से खरीदा जाना अनिवार्य है। अगर 8-A भूमि रिकॉर्ड में एक से अधिक किसान का नाम है, तो केवल एक को ही योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और गुजरात के i-Khedut पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, डीलर का कोटेशन और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।

तमिलनाडु में ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण योजना

तमिलनाडु सरकार के सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत सब्सिडी नहीं बल्कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को लोन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर की कुल कीमत का 90% तक ऋण दिया जाता है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को तमिलनाडु राज्य का निवासी होना चाहिए और वह कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। साथ ही, ऋण का उद्देश्य केवल ट्रैक्टर खरीद होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सचिव/विशेष अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों (जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, भूमि स्वामित्व या लीज दस्तावेज, और ट्रैक्टर का कोटेशन/इनवॉइस) के साथ भरकर जमा करना होता है। आवेदन जमा करने के बाद रसीद या पावती प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें तारीख, समय और आवेदन संख्या होनी चाहिए।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के स्वयं सहायता समूहों के लिए मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना

महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा शुरू की गई इस ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समुदायों के स्वयं सहायता समूहों (SHG) को कृषि उपकरणों की सहायता देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत SHG को एक मिनी ट्रैक्टर और आवश्यक उपभाग जैसे ट्रॉली और रोटावेटर प्रदान किए जाते हैं। जिसकी कुल लागत ₹3,50,000 है, जिसमें समूह को केवल 10% यानी ₹35,000 देना होता है, जबकि ₹3,15,000 की 90% सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है।

इस योजना का लाभ वही समूह ले सकते हैं जिनके कम से कम 80% सदस्य अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध हों और सभी सदस्य महाराष्ट्र के निवासी हों। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। इच्छुक समूहों को जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय सीमा में सहायक आयुक्त, जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदन के समय आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, समूह पंजीकरण प्रमाणपत्र, बैंक विवरण, 80% सदस्यता का शपथ पत्र, प्रस्ताव पत्र और लागत अनुमान जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं।

गुजरात AGR-50 योजना – ट्रैक्टर खरीद के लिए सहायता योजना

गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। छोटे किसानों को उचित मूल्य पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2014-15 से ट्रैक्टर कंपनियों के मॉडलों को सूचीबद्ध किया गया है। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी पात्र किसानों को एक समान कीमत पर ट्रैक्टर उपलब्ध हो और वे बिजली चालित कृषि उपकरणों को अपनाने में सक्षम बनें।

इस योजना के तहत 40 PTO HP तक के ट्रैक्टर पर अधिकतम ₹45,000 या कुल लागत का 25% (जो भी कम हो) और 40 से 60 PTO HP वाले ट्रैक्टर पर अधिकतम ₹60,000 या 25% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के लिए पात्रता में यह आवश्यक है कि आवेदक गुजरात का स्थायी निवासी और किसान हो तथा वह कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित सूचीबद्ध ट्रैक्टर मॉडल को अधिकृत डीलर से ही खरीदे। आवेदन प्रक्रिया i-Khedut पोर्टल पर पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, भूमि प्रमाण, बैंक विवरण, राशन कार्ड, तथा लाभार्थी की सहमति-पत्र शामिल करना जरूरी है।

अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की योजना

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र प्रदान करके उनकी कृषि क्षमताओं में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर प्रति इकाई ₹1 लाख की सब्सिडी दी जाती है। पात्र किसानों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त (Deputy Commissioner) की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) द्वारा लॉटरी प्रणाली से किया जाता है। ट्रैक्टर की खरीद और भौतिक सत्यापन के बाद, सब्सिडी सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

इस योजना के लिए पात्रता में यह आवश्यक है कि आवेदक हरियाणा का निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हो, कृषि भूमि का स्वामी हो, और MFMB पोर्टल पर पंजीकृत हो। पिछले पाँच वर्षों में किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सब्सिडी प्राप्त नहीं की हो, और ट्रैक्टर को पाँच वर्षों तक न बेचे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और निर्धारित समय सीमा (15 दिन) के भीतर पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

चयनित किसान को खरीद की अनुमति मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर की खरीद करनी होती है, अन्यथा प्रतीक्षा सूची वाले किसान को अवसर दिया जाएगा। ट्रैक्टर की रसीद, बीमा, पंजीकरण दस्तावेज, और स्थान-आधारित फोटो पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, और इसके बाद भौतिक सत्यापन समिति द्वारा निरीक्षण कर सब्सिडी जारी की जाती है।

एमपी किसान खेती यंत्र सब्सिडी योजना

मध्य प्रदेश सरकार भी किसानों के लिए खेती यंत्र सब्सिडी योजना चला रही है जिनमें ट्रैक्टर भी शामिल है। इसकी सम्पूर्ण जानकारी और आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाईट https://farmer.mpdage.org/Reports/Rpt_TotalManufacturers पर चेक की जा सकती है।

अन्य सभी राज्यों की ट्रैक्टर सब्सिडी योजनाएँ

अन्य राज्य सरकारों की ट्रैक्टर सब्सिडी योजनाओं के लिए आप अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाईट पर जा सकते हैं।

राज्यवेबसाइट लिंक
आंध्र प्रदेशhttps://apagrisnet.gov.in
अरुणाचल प्रदेशhttp://agri.arunachal.gov.in
असमhttps://diragri.assam.gov.in
बिहारhttps://dbtagriculture.bihar.gov.in
छत्तीसगढ़https://agriportal.cg.nic.in
गोवाhttps://www.agri.goa.gov.in
गुजरातhttps://dag.gujarat.gov.in
हरियाणाhttps://agriharyana.gov.in
हिमाचल प्रदेशhttps://agriculture.hp.gov.in
झारखंडhttps://kccjharkhand.in
कर्नाटकhttps://raitamitra.karnataka.gov.in
केरलhttp://www.keralaagriculture.gov.in
मध्य प्रदेशhttps://mpkrishi.mp.gov.in
महाराष्ट्रhttps://krishi.maharashtra.gov.in
मणिपुरhttps://agrimanipur.mn.gov.in
मेघालयhttps://megagriculture.gov.in
मिजोरमhttps://agriculturemizoram.nic.in
नागालैंडhttps://agriculture.nagaland.gov.in
ओडिशाhttps://agri.odisha.gov.in
पंजाबhttps://agri.punjab.gov.in
राजस्थानhttps://agriculture.rajasthan.gov.in
सिक्किमhttps://www.sikkim.gov.in
तमिलनाडुhttps://www.tnagrisnet.tn.gov.in
तेलंगानाhttps://agri.telangana.gov.in
त्रिपुराhttps://agri.tripura.gov.in
उत्तर प्रदेशhttps://upagripardarshi.gov.in
उत्तराखंडhttp://agriculture.uk.gov.in
पश्चिम बंगालhttps://wb.gov.in

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